आयकर का पोर्टल अपडेशन लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। क्योंकि 5 जुलाई से पहले जिन्होंने रिटर्न भर दिया उन्हें धारा 87ए के तहत छूट मिल रही थी। लेकिन बाद में पोर्टल के अपडेट होने से वह छूट गायब हो गई। पुरानी टैक्स व्यवस्था में 12500 रुपए और नई टैक्स व्यवस्था में 25 हजार रुपए की छूट है। लेकिन शॉर्ट टर्म केपिटल गेन टैक्स में यह छूट 5 जुलाई के बाद मिलना बंद हो गई है। आईसीएआई भीलवाड़ा के पूर्व चेयरमैन सीए पिरेश जैन ने बताया कि इस अचानक बदलाव को लेकर किसी तरह का नोटिफिकेशन भी नहीं आया है।
ये बदलाव क्यों किया या फिर किस आधार पर किया गया इसको लेकर भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में रिटर्न भरने के दौरान उलझन बनी हुई है। इधर, पूर्व चेयरमैन सीए अशोक जैथलिया ने बताया कि हमारे लिए एक और समस्या हो गई है। कुछ करदाता आकर शिकायत कर रहे हैं कि पुराने करदाताओं को आपने छूट दिलाई लेकिन हमें क्यों नहीं दिला रहे हैं।